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गुजरात के गांधीनगर सत्र न्यायालय ने मंगलवार को स्वयंभू संत आसाराम बापू को 2013 के एक बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Image source:- Facebook

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लगभग दस साल पहले, सूरत की एक महिला ने आसाराम पर बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था,

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जब वह अहमदाबाद के मोटेरा में अपने आश्रम में मेहमान थी। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर महिला और उसकी बहन से रेप का आरोप लगा था.

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इस मामले में नारायण साईं को 2019 में उम्रकैद की सजा मिली थी। देशव्यापी तलाशी के बाद 2013 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

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इससे पहले सोमवार को गांधीनगर की अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था। आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 377 354, 346, 120बी और 201 के तहत दोषी ठहराया गया था। ,

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अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, पीड़िता को आसाराम ने कथित तौर पर

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सूरत शहर के बाहरी इलाके में अपने आसाराम में कैद कर रखा था और 2001 से 2006 तक उसके साथ अक्सर बलात्कार किया गया था।

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आसाराम पहले भी अन्य मामलों में दोषी पाया जा चुका है। अन्य छोटी सजाओं के साथ, वह पहले से ही दो अलग-अलग यौन अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

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उन्हें इंदौर से लाया गया था, जहां उन्हें 2013 में हिरासत में लिया गया था, 2018 में जोधपुर की एक जेल में लाया गया था, जहां उन्हें वर्तमान में रखा जा रहा है।